हिमाचल के इन जिलों में 16 सितंबर तक निर्माण कार्यों और पहाड़ की कटिंग पर रोक, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश

हिमाचल में नए निर्माण कार्यों पर 16 सितंबर तक प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान केवल आपदा से प्रभावित भवनों और सड़कों का ही निर्माण हो सकेगा। मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना ने शनिवार को राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 24 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्माण गतिविधियों के संबंध में आदेश जारी किया।

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