जिला अदालत शिमला ने पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा और उसके सहयोगी रोहित कायस्थ को धोखाधड़ी के मामले में दो-दो साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
Shimla News: नौकरी दिलाने के लिए पैसे ऐंठने पर पूर्व कर्मचारी नेता समेत दो को कठोर कारावास
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