Shimla हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल के पदोन्नति करने से संबंधित रियायती आदेश को अवैध ठहराया है। आठ दिसंबर 2020 को सरकार ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पीएसओ को हेड कांस्टेबल बनाने के लिए स्थायी आदेश जारी किए थे। एक शर्त यह भी थी कि एक साल में केवल एक कांस्टेबल को पदोन्नत किया जाएगा। यह रियायत मुख्यमंत्री के पीएसओ तक सीमित की गई थी।
Shimla News: CM की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल की पदोन्नति के रियायती आदेश अवैध, समानता के अधिकार का उल्लंघन
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