डॉक्टरों को सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत राय देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़े एक मामले में दी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने डॉक्टर सुखजीत सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सूचना आयोग के निर्णय को रद कर दिया।
Shimla: हिमाचल सूचना आयोग के निर्णय को HC ने किया रद, कहा- जवाब देने के लिए डॉक्टर को नहीं किया जा सकता मजबूर
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