न्यायालय ने यह भी आदेश दिए हुए हैं कि प्रदेश के सभी छोटे बड़े शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी संगठनों स्थानीय निवासियों अथवा निजी संगठनों के किसी भी तरह के गैर संस्थागत कार्यक्रमों के आयोजन की इजाजत न दी जाए।
हिमाचल के शैक्षणिक संस्थानों में निजी कार्यक्रमों पर बरकरार रहेगी रोक, हाई कोर्ट ने दिया आदेश
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