Shimla News: मतदान के दौरान आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार साथ लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए मतदान 02 मई 2023 को करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है।

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