Shimla News: जर्जर मकान से किराएदार को निकालने के लिए भवन का नक्शा पास करवाना जरुरी नहीं: हाईकोर्ट

Shimla News हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवथा देते हुए स्पष्ट किया है कि जर्जर मकान से किरायेदार को बाहर करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि पहले मकान मालिक भवन निर्माण का नक्शा पास करवाए। मकान मालिक कभी भी मकान खाली करवाने का हक रखता है।

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