हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पहले ड्राई डे लागू हो जाएगा। यही नहीं मतगणना के दिन 8 दिसंबर को भी ड्राई डे लागू रहेगा। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर शाम 5 बजे से 12 नवंबर शाम 5 बजे तक और मतगणना के दिन 8 दिसंबर 2022 को ड्राई डे घोषित किया गया है।
आबकारी आयुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों और वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी घोषणाओं, हिमाचल प्रदेश के आबकारी कानून और पंजाब आबकारी एक्ट-1914 के प्राविधानों के अनुसार राज्य और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंधित मतदान केंद्र से तीन किलोमीटर के दायरे में ड्राई डे लागू रहेगा।
यूनुस ने बताया कि इन दिनों और इस अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में होटल, दुकानों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में शराब की बिक्री बंद रहेगी। इस अवधि के दौरान दुकान, होटल, रेस्तरां और क्लबों में किसी भी प्रकार की शराब सर्व नहीं की जाएगी। अन्य स्थानों पर भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित होगी। इस अवधि के दौरान आबकारी नियमों के अंतर्गत बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर प्रतिबंध रहेगा।
अधिकारी ने चेतावनी दी कि नियमों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जिलों के आबकारी कलेक्टर, राज्य कर एवं आबकारी उप-आयुक्त/ सहायक आयुक्त के साथ साथ राज्य कर एवं आबकारी (उड़न दस्तों) के संयुक्त आयुक्त को उनके हल्के में इन निर्देशों का कड़ाई का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में सघन निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है।