नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि विभाग द्वारा राशन कार्ड सही करने के लिए राशन कार्ड डाटा का मिलान आधार कार्ड के डाटा से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिकली नो योर कस्टमर) अथवा अपने ग्राहक को जाने व पहचाने नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष २०१९ में सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए थे, परन्तु कोविड-१९ के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका और स्थिति सामान्य होने के कारण अब इसे किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने शत-प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के निर्देेश दिए हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि टीपीडीएस कन्ट्रोल ऑर्डर-२०१५ के अनुसार राज्य सरकारों को लाभार्थियों की सूची का मूल्यांकन करना अनिवार्य है ताकि अनुचित परिवारों एवं लाभार्थियों को डाटाबेस से हटाया जा सके और सही लाभार्थियों का विवरण आाधार में दर्ज विवरण के अनुरूप हो सके। इससे लाभार्थी राशनकार्ड डाटा का अन्य योजनाओं में भी सुगमतापूर्वक उपयोग कर सकेंगे।
प्रवक्ता ने कहा कि ई-केवाईसी एक साधारण प्रक्रिया है और उपभोक्ता राशन लेने के लिए उचित मूल्य की दुकान में जाएगा तो उसकी ई-केवाईसी उसी समय उचित मूल्य दुकानधारक द्वारा कर दी जाएगी। एक सदस्य की ई-केवाईसी में आधा मिनट का समय भी नहीं लगता है। ई-केवाईसी करवाना प्रत्येक राशन कार्ड धारक को अति आवश्यक है। इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान पर जाना होगा अथवा उचित मूल्य दुकानधारक गांवों में जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक सफल ई-केवाईसी के लिए उचित मूल्य की दुकान के संचालक को चार रुपये प्रति प्रविष्टि पारिश्रमिक के रुप में दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए उपभोक्ता के पास राशन कार्ड संख्या या आधार संख्या होना अनिवार्य है। विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर ई-केवाईसी के लिए सभी उचित मूल्य दुकानधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस बारे सभी जिला पंचायत अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों एवं पंचायत सचिवों व सहायकों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि यदि ई-केवाईसी की प्रक्रिया उचित मूल्य की दुकान पर पूर्ण हो जाती है तो उपभोक्ताओं को आगे कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी कारणवश ई-केवाईसी आधार प्रमाणीकरण विफल रहता है तो उपभोक्ता अगले दिन ई-केवाईसी के लिए प्रयास कर सकता है। यदि फिर भी ई-केवाईसी नहीं होता है तो उपभोक्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव या सहायक तथा शहरी क्षेत्र में निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति के कार्यालय में अपनी आधार संख्या या राशन कार्ड के साथ जाना होगा। यदि आधार संख्या गलत है तो राशन कार्ड डाटाबेस में आधार संख्या ठीक करनी होगी।
यदि आधार संख्या सही है फिर भी ई-केवाईसी नहीं लग रही हो तो आधार में ई-केवाईसी अपडेट करवाने होंगे। विभाग ने प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समस्त परिवार सहित अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया को १५ जून, २०२२ तक पूर्ण करवाएं। इसके अतिरिक्त जो उपभोक्ता नौकरी, पढ़ाई इत्यादि के कारण प्रदेश के अन्य स्थानों पर निवास कर रहे हैं, वे उनके समीप की किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यदि उपभोक्ता किसी कारणवश प्रदेश से बाहर हैं, वे प्रदेश वापसी पर ई-केवाईसी करवाने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में समीप की उचित मूल्य की दुकान पर जाकर अपनी ई-केवाईसी करवा लें।