निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए 1997 के एक्ट में होगा बदलाव

निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार 1997 के एक्ट में बदलाव करेगी। इसके तहत एसएमसी या किसी अन्य कमेटी को फीस निर्धारण में शामिल किया जाएगा।
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