शिमला-नगर निगम अब शिमला में बाहरी राज्यों से कोई व्यक्ति शिमला पहुंच रहा है तो उसको नगर निगम के पास भी पंजीकृत किया जाएगा। दिशानिर्देश जारी किए हैं कि शिमला शहर में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को नगर निगम के पास पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। हालांकि यदि कोई व्यक्ति बाहरी राज्य से शिमला पहुंचता है तो उसका पंजीकरण शौघी में भी किया जाता है। इसके बाद जिला प्रशासन भी इस पर पूरी निगरानी रखे हुए है। ऐसे में अब नगर निगम ने भी इस ओर अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। ऐेसे में अब यह तय किया जा रहा है कि शिमला में कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसका पंजीकरण ही नहीं उसे क्वांरटाइन का जो समय है उसे पूरा करें। इसके लिए नगर निगम उन लोगों पर निगरानी रखेगा। साथ ही नगर निगम ने यह पहले से ही तय किया है कि जो घर क्वांरटाइन किया गया है। उनका कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम ने पहले से ही यह व्यवस्था की है कि कूड़ा उठाने से पहले उसे सेनेटाइज किया जाए, साथ ही क्वांरटाइन किए गए लोगों के घरों से उठने वाले कूड़े को पीले रंग की थेली दी गई है। इसके अलावा यदि शिमला में अब कोई बाहर से आता है तो उसे क्वांरटाइन का जो समय रहता है उसे पूरा करना होगा। अगर कोई व्यक्ति क्वांरटाइन के समय को पूरा किए घर से बाहर निकलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम आयुक्त पंकज राय और मेयर सत्या कौंडल ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए निगम पार्षदों से बातचीत भी की और सहयोग मांगा। इसके लिए लोग निगम की हेल्पलाइन सेवा 2812899 और व्हाट्सऐप नंबर 7876578935 पर सूचना दे सकते हैं।
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