चौपाल-कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। एसडीएम चौपाल अनिल चौहान ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि कर्फ्यू में ढील के दौरान नजदीकी बाजार में निजी वाहन का उपयोग करना वर्जित है। उन्होंने कहा कि दुकान से राशन, सब्जी तथा उर्वरक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाहन, पिकअप व ट्रक आदि ही मान्य हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंचायत से एक दिन में केवल एक ही वाहन भेजा जाना चाहिए। आवश्यक जरूरतों के सामान की सूची परिवार बार तैयार कर उक्त वाहन के चालक को दें, ताकि सभी लोगों का आवश्यक सामान इस वाहन में लाया जा सके। वाहन के कागज भेजने और राशन आदि की सूची बनाने की पूरी प्रक्रिया पंचायत वार्ड सदस्य, प्रधान व सचिव सुनिश्चित करेंगे तथा एक दिन पहले ही वाहन व राशन की सूची तैयार कर लें। इसके अतिरिक्त चौपाल, नेरवा, कुपवी, मड़ावग, पुलबाहल व सैंज आदि बाजार के निकट रहने वाले लोग पैदल चलकर भी आवश्यक सामग्री खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि निजी वाहन लाने पर उन्हें जब्त किया जाएगा तथा कर्फ्यू नियमों को तोड़ने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। मेडिकल, मृत्यु प्रकरण व विवाह के लिए ही निजी वाहनों के परमिट जारी किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट वाहनों में आवश्यक सामग्री की खरीद हेतु किसी तरह के परमिट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट वाहनों में सवारियां बैठाने या किसी तरह का दुरुपयोग करने पर उसमें बैठी सवारियों को क्वारंटाइन में भेजा जाएगा तथा वाहन को जब्त किया जाएगा। एसडीएम चौपाल ने लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना को हराने में सहयोग करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए घर से न निकलें।
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