शिमला-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने शिमला व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत व्यापारियों से जिला में व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, संस्थानों व व्यापारिक परिसरों में साफ-सफाई के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को सामान देते हुए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त दुकानों व परिसरों की निर्धारित कीटाणुनाशक दवाई का उपयोग कर समय-समय पर सफाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दुकानों व परिसरों पर संक्त्रमण से बचाव के संबंध में जारी की गई सलाह भी अवश्य लगाएं। उन्होंने आज होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ भी बैठक कर उन्हें कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में सभी सावधानीपूर्वक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला के सभी होटलों, होम स्टे तथा ओयो रूमस बुकिंग तथा ब्रैड एंड ब्रेकफास्ट संचालित सेवाओं के मालिकों से प्रतिदिन निर्धारित संक्त्रमणनाशक दवाई से विभिन्न अंतराल में होटलों व अपने परिसरों को साफ करने के निर्देश दिए। पर्यटकों, आगंतुकों को हाथ धोने के लिए साबुन, पानी व सेनेटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था प्रत्येक होटल में होनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोरोना संक्त्रमण से बचाव के संबंध में स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मानकों व सलाह को पर्याप्त रूप से होटल व पर्यटन संस्थानों के रिसेप्शन व कमरों में चस्पा किया जाए। विदेशी मेहमानों की सूचना निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से तथा संक्त्रमण संभावित मेहमानों की सूचना भी जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को सुनिश्चित करें।
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