शिमला में जिलाधीश ने जारी किए आदेश; पहले 31 मार्च तक थे वेलेड, जरुरी सेवाओं के लिए दी है सुविधा
शिमला-राज्य सरकार द्वारा कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं, जो कि आगामी आदेशों तक रहेंगे। ऐसे में जिलाधीश शिमला ने इसेंशियल सर्विस देने वाले लोगों के लिए 31 मार्च तक कर्फ्यू पास का इंतजाम कर रखा था। उनके द्वारा जो पास जारी किए गए थे वे 31 मार्च तक ही थे, मगर अब इनको आगे बढ़ा दिया गया है। लोगों को उम्मीद थी कि कर्फ्यू 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा और इसके बाद वापस लॉकडाउन की स्थिति कायम रहेगी, मगर ऐसा नहीं है। सरकार ने इस संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। लिहाजा जिलाधीश शिमला को आदेश जारी करने पड़े। जिलाधीश शिमला के आदेशों के अनुसार जिलाधीश कार्यालय द्वारा जारी किए गए कर्फ्यू पास 7 अप्रैल तक चलेंगे। इसकी अवधि और सात दिन के लिए बढ़ाई गई है। इन पासिज को रिन्यू करवाने के लिए किसी को भी जिलाधीश कार्यालय नहीं आना होगा और खुद व खुद यह 7 अप्रैल तक मान्य रहेंगे। इनके माध्यम से इसेंशियल सर्विस देने वाले लोग जिनमें पिं्रट व इलेक्टॉनिक मीडिया भी शामिल है, को भी इन पासिज को रिन्यू नहीं करना होगा। ऐसा इसलिए किया है ताकि जिन लोगों को पास दिए हैं उनको वापस जिलाधीश कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें। मगर इस पर पुलिस को हिदायत देनी होगी क्योंकि स्तर पर मोर्चा संभालने वाले पुलिस कर्मचारियों को सूचना नहीं मिलती और फिर वे कर्मचारी उन लोगों को तंग करते हैं, जिनको यह पास मिले हैं। अभी भी कर्फ्यू पास को लेकर पुलिस कर्मचारी उतने अधिक सतर्क नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल यह तय हो गया है कि अभी कर्फ्यू खत्म होने वाला नहीं है। उधर, सरकारी कार्यालयों को भी इसी तरह से बंद रखा जाएगा। वहीं, पब्लिक परिवहन भी यूं ही बंद रहेंगे। ऐसे में इसेंशियल सर्विसेज देने वाले लोगों को जरूरी कार्यों में आने जाने की इजाजत रहेगी। जिलाधीश ने संबंधित लोगों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं कि 7 अप्रैल तक लोगों को कर्फ्यू के दौरान अभी तक अपनाए जा रहे नियमों की अनुपालना करनी होगी। वैसे इस संबंध में सरकार के जो आदेश होंगे उनका इंतजार किया जा रहा है जो कि मंगलवार को देर शाम तक जारी नहीं हो सके थे।
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