होली को लेकर शिमला पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, अस्पतालों के आसपास नहीं चलेगा शोर शराबा
शिमला-रंगों के त्योहार के लिए शिमला पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत लोगों को मर्यादा में रह कर पर्व मनाने के निर्देश दिए गए हैं, अगर कोई शरारती तत्व मर्यादा का उल्लंघन करता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगी। जिला पुलिस द्वारा जारी निर्देशों के तहत बस स्टैंड व रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के साथ जबरदस्ती होली नहीं खेलने दी जाएगी। किसी भी यात्री को जबरदस्ती रंग लगाने नहीं दिया जाएगा। वाहनों में यात्रा कर रहे यात्रियोें को जबरदस्ती रंग डालने के उद्देश्य से जबरदस्ती गाडी न रुकवाएं और न ही जबरदस्ती रंग डालें। अनजान महिलाओं व लडकियों पर जबरदस्ती रंग डालने पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। होली वाले दिन मोटर साइकल चालक व पिलियन राइडर दोनों ने हेलमेट पहने हों व ट्रिपल राइडिंग न की जाए। पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि शराब पीकर दो पहिया वाहन चलाने वालों की गाडियां जब्त हों और उनके चालान काटे जाएं। अस्पतालों के आसपास किसी तरह का संगीत व शोर शराबे पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इतना ही नहीं होली के दिन बर्दी धारण किए हुए किसी भी कर्मचारी वे चाहे स्कूल छात्र, या अस्पताल का कर्मचारी या फिर कोई अन्य कर्मचारी हो उस पर रंग डालने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शांतिपूर्वक मनाएं होली
पुलिस ने जनता से आग्रह किया है कि होली का पर्व शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। पुिलस ने लोगों से आग्रह किया है कि नशे में व शराब पीकर किसी को तंग न करें। अपने जान पहचान वालों के साथ ही होली खेलें। किसी भी अजनबी व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना रंग न डालें।
पैसे मांगने वालों पर होगी कार्रवाई
होली के दिन पैसे मांगने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं, लाउड स्पीकर या अन्य ध्वनि उपकरणोें का उपयोग भी न्यायालय के दिशा निर्देशों पर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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