शिमला में होटल खाली करवाने के निर्देश

कोरोना वायरस को लेकर कोई भी नई बुकिंग नहीं लेंगे होटल व्यवसायी, जिला प्रशासन ने उठाया कदम

शिमला – कोरोना वायरस के चलते हिल्सक्वीन शिमला व पूरे जिला में सैर सपाटे के लिए पहुंचे पर्यटकों को होटलों में ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी। जिला शिमला प्रशासन ने सभी होटल व्यवसायियों को अपने होटल खाली करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसपर तुरंत प्रभाव से अमल भी शुरू हो गया है जिसके चलते कोई पर्यटक यहां पर नहीं रह पाएंगे। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने शनिवार शाम को आदेश जारी किए जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशानुसार शिमला जिला के सभी होटल व्यवसायियों को होटल में ठहरे पर्यटकों को वापस भेजा जाए व होटल खाली कर दिए जाएं। प्राप्त सूचना के आधार पर उन्होंने बताया कि शिमला नगर व जिला के विभिन्न क्षेत्रों से अधिकतर पर्यटक होटलों से जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि होटल व्यवसायियों को कोई भी नई बुकिंग न करने के आदेश जारी किए गए हैं। व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा शोघी नाके पर जांच की गई तथा बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों को वापस भेजा गया। रेलवे स्टेशन पर भी दोपहर व शाम की ट्रेनों का निरीक्षण कर विदेशी पर्यटकों को वापिस भेजा गया। उन्होंने कहा कि संक्रमित देशों से आने वाले लोगों से संक्रमण के संभावित खतरे से बचाव के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में यदि बाहर से आया संक्रमित व्यक्ति जाएगा तो संक्रमण फैलने का अंदेशा रहता है, जिसको रोकने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा व केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत विदेशों से आने वाले भारतीय मूल के लोगों को 28 दिन तक एकांतवास में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।

महंगी सब्जी पर कार्रवाई

शिमला नगर व आस-पास के क्षेत्रों में सब्जी विक्रेताओं द्वारा सब्जियों के दामों में वृद्धि किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है। सब्जी मंडी सब्जी विक्रेता संघ के पदाधिकारी व सदस्यों से इस संबंध में बातचीत कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। विक्रेता संघ ने आश्वस्त किया है कि सब्जियों के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सब्जी मण्डी में प्रातः सब्जियों की बोली की तय दरों के प्रति जिला प्रशासन को सूचित करेंगे, उस पर 15 प्रतिशत लाभांश लेकर सब्जियां बेची जाएंगी। उपनगरों संजौली, कैंथू, छोटा शिमला व अन्य क्षेत्रों में बिकने वाली सब्जी में विक्रेता केवल किराया जोड़कर सब्जी बेचेगा। जिलाधीश शिमला ने कहा कि सरकार द्वारा खाद्य नियंत्रण अधिनियम व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेशों को पुनः लागू किया है।

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