शिमला में 2005 आपदा प्रबंधन नियम लागू, रेस्टोरेंट-होटल-ढाबों को भी स्वच्छता मानकों का पालन करने के आदेश
शिमला-कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत उपायुक्त शिमला अमित कश्यप द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी कर 31 मार्च तक जिलाभर की सीमा क्षेत्र के तहत लंगर व भंडारों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने ढाबों, बार, खाने की जगहों, रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि में समुचित सफाई रखने तथा आने वाले आगंतुकों व उपभोक्ताओं को पर्याप्त सेनेटाइजिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। इन जगहों पर खाना पकाने व खाना परोसने वाले व्यक्ति मास्क व समुचित स्वास्थ्य व स्वच्छता मानकों को अपनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला के किसी भी क्षेत्र में 31 मार्च तक भीड़ से संबंधित कोई भी कार्यक्रम जिसके तहत सम्मेलन, रैली, धरने प्रदर्शन, जुलूस इत्यादि नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टिगत आप स्वयं को भीड़ भरे आयोजनों से दूर रखें, यदि जुकाम, बुखार इत्यादि से पीडि़त हैं तो ऐसे आयोजनों में शामिल न हों। उपायुक्त ने कहा कि निदेशक शहरी विकास व आयुक्त नगर निगम शिमला जिला के सभी बस अथवा टैक्सी स्टैंड, सब्जी मंडी क्षेत्रों में निर्धारित किटाणुनाशक दवाइयों का निरंतर अंतराल के बाद छिड़काव कर साफ-सफाई करना सुनिश्चित करें तथा अपने कर्मचारियों व सफाई कर्मियों को समय-समय पर इस संबंध में जानकारी व जागरूकता प्रदान करें। सफाई कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में दस्ताने, टोपी, मास्क, बूट तथा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर से कूड़ा प्रतिदिन के आधार पर उठाकर उसका निपटारा उचित ढंग से किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी गैर अधिकृत रूप से बैठे फल, सब्जी तथा रेडी वाले को आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा भीड़ के जमावड़े को कम करने की दृष्टि से हटाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निदेशक पर्यटन जिला के विभिन्न होटलों, होम स्टे इकाइयों तथा अन्य पर्यटक इकाइयों में पर्याप्त सफाई तथा समुचित स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। होटल व्यवसायी विदेशों से आने वाले पर्यटकों की सभी जानकारी व सूचनाएं निर्धारित स्व घोषणा प्रारूप पर प्राप्त करना सुनिश्चित करें, आवश्यकता पड़ने पर इसकी जानकारी संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को तुरंत प्रदान की जाए। सभी शिक्षण संस्थानों के प्रभारी जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा अन्य निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं अपने यहां विदेशी छात्रों की जानकारी तथा भारतीय छात्र जो अभी एक महीना पूर्व विदेश से घूम कर लौटे हैं की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला निगरानी अधिकारी को उपलब्ध करवाएं।
जिला स्वास्थ्य महकमे को भी कड़े आदेश
उपायुक्त ने चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों व निगरानी कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम, सुविधाएं व उपकरण तथा दवाईयां निदेशक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, ताकि समय रहते संक्त्रमण से बचाव के लिए प्रयास किए जा सके। हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों की जांच व सुरक्षा के लिए हवाई अड्डों पर तैनात स्वास्थ्य जांच दल को आवश्यक सहयोग व समन्वय निदेशक शिमला एयरपोर्ट द्वारा प्रदान किया जाए ताकि यात्रियों की जांच प्रभावी रूप से की जा सके। इसके अतिरिक्त सभी हवाई अड्डे परिसरों की निर्धारित किटाणुनाशक दवाई का उपयोग कर विभिन्न अंतराल में सफाई करना भी सुनिश्चित करें।
शहर में कहीं नहीं होनी चाहिए भीड़
उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस अधीक्षक शिमला सुनिश्चित करें कि जिला में कहीं भी भीड़ इक्ट्ठी न हो, केवल बस अड्डे, रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डे को इससे बाहर रखा गया है, जहां मुसाफिरों के आने-जाने की प्रक्रिया बनी रहती है। सभी दुकानदार थोक विक्रेता, रेस्टोरेंट मालिक, फल-सब्जी विक्रेता अपने आस-पास दुकानों व परिसरों में सफाई मानकों का विशेष ध्यान रखेंगे। दुकानों के अंदर भीड़ जमा न होने दें। उन्होंने कहा कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार मंडल इस संबंध में व्यापारियों को जागरूक करें तथा स्वच्छता संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी व्यापार मंडल के माध्यम से संप्रेषित किया जाए।
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