मास्क पर परचून विक्रेता को 10 फीसदी मुनाफा

शिमला-जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने अपनी शक्तियों के तहत कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए एन 95 मास्क, सर्जिकल मास्क व हैंड सेनेटाइजर में मुनाफाखोरी रोकने के लिए थोक विक्रेता के लिए पांच फीसदी मुनाफा व रिटेलर के लिए 10 फीसदी मुनाफा दरें निर्धारित की हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अमित कश्यप ने बताया कि थोक विक्रेता अपनी माल सूची 21 मार्च तक जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक व ड्रग निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा इन उत्पादों की रेट लिस्ट भी प्रमुखता से दिखाएं, ताकि आम जन को राहत प्रदान हो सके। शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से प्रदेश का शिक्षक समाज अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस संक्रमण के प्रति जागरूकता व चेतना पैदा कर इससे होने वाले नुकसान को कम करने में सहयोग कर मानवता की सेवा के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि छात्र वर्ग को भी इस संबंध में जागृत होना है तथा स्वच्छता और सेनेटाइजेशन के प्रति सबको ध्यान रखना है। हाथ धोना, दो व्यक्तियों के बीच में एक मीटर की दूरी बनाए रखना तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचने का प्रयास करना इन सभी बातों को अपनाकर हम इस महामारी से बचने के लिए व्यक्तिगत तौर पर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

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